E-Cigarette Bill : ई-सिगरेट निषेध बिल पर संसद की मुहर

E-Cigarette Bill : ई-सिगरेट निषेध बिल पर संसद की मुहर भारतीय संसद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन)

विधेयक, 2019 को 3 दिसंबर 2019 पारित किया गया था। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्री कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, भंडारण, व्यापार और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है और यह कानून सितंबर 2019 में जारी अध्यादेश की जगह लेगा।

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यह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई-सिगरेट को परिभाषित करते हुए यह कानून बताता है कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जो किसी पदार्थ को गर्म करते हो और जिसमें निकोटीन एवं अन्य रसायन का प्रयोग होता हो, तथा जिसकी आद्रता साँस के माध्यम से ली जा सकती हो, यह विभिन्न स्वाद में भी हो सकता है, उसे ईसिगरेट माना जाएगा।

यह कानून भारत में ई-सिगरेट के उत्पादन/निर्माण/बिक्री/ परिवहन/आयात/निर्यात/परिवहन/वितरण/विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक की कैद, या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते है। वहीं इस अपराध पुन: लिप्त पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इस कानून में किसी भी व्यक्ति को ई-सिगरेट के किसी भी प्रकार के भंडारण के लिए अनुमति नहीं है और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की सजा या पचास हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है।

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राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस बिल के लागू होने पर ई-सिगरेट के मौजूदा कारोबारियों को एक अधिकृत अधिकारी के पास जाकर अपने मौजूदा भंडारण की घोषणा उसके समक्ष करनी होगी और मौजूदा सामग्री को उस अधिकारी के पास जमा करना होगा।

यदि अधिकृत अधिकारी को ऐसा लगता है कि इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, तो वह किसी भी ऐसे स्थान जहां ई-सिगरेट का उत्पादन/व्यापार/भंडारण/ विज्ञापन किया जा रहा है, वहां की तलाशी ले सकता है और ई-सिगरेट से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड/संपत्ति को भी जब्त कर सकता है। उसके पास अपराध से जुड़े व्यक्ति को हिरासत में लेने का भी अधिकार होगा।

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